Dharmanand Uniyal Government Degree College, Narendranagar (Tehri Garhwal), Uttarakhand.
Alumni Association
Constituted in :- 2019-2020
Frequency of Meetings:- Yearly
Purpose:- To bridge the gap between the College and Alumni.
Registration status:- Unregistered
Contribution so far by the alumni:- One Student named Ajay Singh Chauhan (M. Com pass out) contributed to the college one LED projector.
First Meeting:- The first meeting of Alumni students was held on 23rd October 2019, a total of 36 students participated and students were made aware of the benefits of the Alumni meeting and were encouraged to participate
further also.
Objectives :- The main objective of the Alumni Association is to:
1. Create a strong network between Alumni and the Institute.
2. Create a strong network for Alumni progression as well as students’ progression.
3. To provide a forum for the Alumni to exchange ideas on academic, cultural, and social issues by organizing and coordinating reunion activities for the Alumni.
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं नियम और विनियम
College is working on the registration of the ALUMNI ASSOCIATION, and moreover, laws and bye-laws
of the Alumni Association have been built up and discussed with the students and finalized in the 2nd
meeting of Alumni which was held on 29th December 2022.
(सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होने के लिए)
1. एसोसिएशन का नाम: : ALUMNI ASSOCIATION OF DHARMANAND UNIYAL GOVERNMENT DEGREE COLLEGE NARENDRA NAGAR TEHRI GARHWAL (एतद्पश़्चात् “संघ” के रूप में संदर्भित किया जाएगा)
2. एसोसिएशन का पता: धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्र नगर कांडा मय डौर नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड |
3. उद्देश्य:
एसोसिएशन के उद्देश्य होंगे:
i. अपने सदस्यों के बीच अनुभव के आदान-प्रदान, ज्ञान और प्रतिभा के प्रसार के लिए कॉलेज के पुराने छात्रों को एक मंच में लाना।
ii. महाविद्यालय को मुलभूत आवश्यकताओ एवं अवसंरचना हेतु सहयोग प्रदान करना
iii. दानार्थ प्रकृति और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी भी गतिविधि या गतिविधियों को करना
iv. आसपास के गांवों में गरीब और जरूरतमंद छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना
v. खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना
vi. उच्च शिक्षा के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करना।
vii. संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और बैठकों का संचालन करना
viii. महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति और पुरस्कार देने की व्यवस्था स्थापित करना
ix. युवा पीढ़ी के बीच पेशेवर विकास, सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ावा देनाएवं रोजगार के अवसर सृजित करना।
x. सदस्यों को शारीरिक और मानसिक विनोद प्रदान करना।
उपरोक्त सभी उद्देश्य बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से हैं ।
4. सदस्यता
a) i) कॉलेज के सभी डिग्री धारक
ii) पांच वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत के कॉलेज के शिक्षक
iii) कॉलेज के वर्त्तमान प्राचार्य
को केवल एसोसिएशन के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकता हैl
b) कार्यकारी समिति बिना किसी स्पष्टीकरण या किसी पूर्व सूचना के एसोसिएशन के सदस्यों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
c) एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।
d) सदस्यता एवं प्रवेश शुल्क
i) एलुनमी एसोसिएशन का प्रवेश शुल्क रु. 100/ होगा l
ii) एलुनमी एसोसिएशन के लिए सदस्यता शुल्क 500/- रुपये प्रति वर्ष होगा l
5. संचालन
एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।
a) कार्यकारी समिति
i. एसोसिएशन का प्रशासन कार्यकारी समिति में निहित होगा
ii. कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक सहसचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं सलाहकार टीम सदस्य शामिल होंगेl
iii. कार्यकारी समिति की कुल सदस्य संख्या अधिकतम 15 होगीl
iv. उपरोक्त सदस्यों का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से आम सभा में किया जायेगा। समिति के सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
v. कार्यकारी समिति की बैठक तब आयोजित की जाएगी जब समिति महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर चर्चा करने के लिए ऐसी बैठक बुलाना चाहेगी।
vi. कार्यकारी समिति की बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पहले जारी की जाएगी। बैठक के लिए कोरम दो तिहाई सदस्यों का होगा।
vii.आकस्मिक रिक्तियों को भरना:- आकस्मिक रिक्तियों को कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित आगामी चुनाव तक भरा जा सकता है जो कि संघ द्वारा अपनी वार्षिक आम सभा की बैठक में आयोजित किया जाएगा।
b) पदाधिकारियों की शक्ति और कार्य
अध्यक्ष:- वह एसोसिएशन का प्रमुख होगा।
i) वह संघ के अन्य पदाधिकारियों द्वारा किए गए सभी कार्यों और गतिविधियों की निगरानी करेगा।
ii) वह संघ के प्रमुख होगा और आम सभा व कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। मत बराबर होने की स्थिति में उसका निर्णायक मत होगा।
उपाध्यक्ष:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग करेगा।
सचिव: वह प्राधिकृत प्रवक्ता होगा और एसोसिएशन ओर से सभी पत्राचारों की पुष्टि करेगा
i) वह बैठकों की सूचना जारी करेगा और ऐसी सभी बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेगा।
ii) वह अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अध्यक्ष और समिति द्वारा सौंपे जाते हैं।
iii)संघ का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा तैयार करना
सहसचिव: सचिव को उसकी गतिविधियों में सहायता करेगा एवं सचिव की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के परामर्श से कार्य करेगा l
कोषाध्यक्ष: कोषाध्यक्ष एसोसिएशन के लिए सदस्यता शुल्क , दान और अन्य देय राशि एकत्र करेगा। वह प्राप्त सभी धन की रसीदें भी जारी करेगा।
i) कोषाध्यक्ष प्राप्तियों और भुगतानों का विस्तृत लेखा-जोखा रखेगा।
ii) वह कार्यकारिणी समिति की बैठकों में प्राप्तियों और भुगतानों का सार 'विवरण' प्रस्तुत करेगा
iii) वह पास बुक, चेक बुक और बैंक खातों का संरक्षक होगा और कार्यकारी समिति की स्वीकृति के बिना किसी को नहीं सौंपेगा ।
समिति के सदस्य:- संघ द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों को क्रियान्वित करने में पदाधिकारियों की सहायता करना।
c) निधियों का प्रबंधन: संघ की समस्त आय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अधीन राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में जमा की जायेगी।
d) बैंक खाता:- संघ के बैंक खाते का संचालन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अध्यक्ष संयुक्त रूप से करेंगेl
6.आय के स्रोत:
i. प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क
ii. दान और योगदान।
सभी स्रोतों से प्राप्त संघ की आय का उपयोग केवल संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा।
7. ऑडिट:- कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त योग्य ऑडिटर द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार सोसायटी के खातों का अंकेक्षण किया जाएगा। खातों की अंकेक्षण के संबंध में होने वाले किसी भी व्यय को संघ द्वारा वहन किया जाएगा। सोसायटी अपनी वार्षिक प्रतिवेदन या कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य पत्रिका में खातों के अंकेक्षण विवरण को प्रकाशित करेगी।
8. वार्षिक प्रतिवेदन: संघ का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा संघ के सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और कार्यकारी समिति की वार्षिक बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे।
8. वित्तीय वर्ष :- संस्था का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
9. संशोधन:- मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियमों और विनियमों में कोई भी संशोधन, उत्तराखण्ड में लागू सोसायटी अधिनियम, 1860 की धारा 12 और 12-ए के अनुसार किया जाएगा।
10. कानूनी कार्यवाही (अधिनियम की धारा 6): - उत्तराखंड के लिए लागू 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संघ अध्यक्ष के नाम पर मुकदमा किया जा सकता है या मुकदमा दायर कर सकता है।
11. नियमों में संशोधन: संघ के नियमों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई कार्यकारी समिति की बैठक में दो-तिहाई बहुमत से अपनाए गए संकल्प द्वारा नियमों में संशोधन किया जा सकता है।
12. विघटन: i) कार्यकारी समिति के दो तिहाई सदस्यों की सहमति और बहुमत से संघ को भंग कर दिया जा सकता है और संघ की संपत्ति, उसके दावों और देनदारियों के निराकरण और निपटान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, बशर्ते कि परिषद के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में जैसा कि उचित समझा जाय, मामलों के समायोजन को टिहरी में जिला अदालत को इस मामले में ऐसा आदेश देने के लिए भेजा जाएगा।
College Alumni Association Committees
Ms. Natasha- Convenor
Dr. Sapna Kashyap - Member
Dr. Era Singh - Member
Dr. Himanshu Joshi - Member
Reports